नई दिल्ली, 17 अगस्त 2026 : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की प्रस्तावित सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED और शिकायतकर्ता समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
20 अगस्त को नहीं होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के संबंध में CBI और ED को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई फिलहाल स्थगित रखी जाए। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया कि जांच एजेंसियां फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
CBI और ED समेत संबंधित पक्षों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), शिकायतकर्ता और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। फिलहाल हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक अंतरिम व्यवस्था है। मामले का अंतिम फैसला बाद की सुनवाई में होगा।
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए जांच एजेंसियों को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश के बाद फिलहाल जांच से जुड़ी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी।
क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला ?
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है और पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने CBI और ED को कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने की छूट दी थी।
अब आगे क्या होगा ?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद संबंधित पक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद शीर्ष अदालत राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल 20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले की जांच और हाईकोर्ट की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ेगी।




