नई दिल्ली | 18 जुलाई 2026

देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल कॉलेज खोलने से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकेगी। इससे पहले केवल सेक्शन-8 (नॉन-प्रॉफिट) कंपनियों, ट्रस्ट और सोसायटी को ही मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति थी।