रांची | 21 जुलाई 2026

झारखंड की राजधानी रांची में सात साल पुराने चर्चित गैंगरेप मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चलती बोलेरो पिकअप वैन में इंटर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने मुख्य आरोपी और वाहन चालक दीपक कुमार महतो को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था।

फरार आरोपी पर गैर-जमानती वारंट जारी

मामले का दूसरा आरोपी और वाहन का खलासी छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान फिलहाल फरार है। अदालत ने उसे भी दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करते हुए पुलिस को जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को बनाया था शिकार

यह घटना 10 जनवरी 2019 की है। पीड़िता डालटनगंज जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी बोलेरो पिकअप वैन लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को वाहन में बैठा लिया। आरोप है कि दोनों आरोपी उसे सुनसान इलाके में ले गए, जहां उसके हाथ-पैर और मुंह बांधकर चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया।

अधमरी हालत में सड़क किनारे छोड़कर हुए फरार

वारदात के बाद आरोपी छात्रा को सड़क किनारे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही पुलिस की पीसीआर टीम ने पीड़िता को देखा और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद छात्रा की शिकायत पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।

सात साल बाद मिला न्याय

लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट के निर्णय को पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उसे जल्द कानून के सामने पेश किया जाएगा।