नई दिल्ली | 31 जुलाई 2026

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच लंबे समय से चल रहा वैवाहिक विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर तलाक को मंजूरी देते हुए विवाह समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

विवाद सुलझने के बाद कोर्ट ने दी मंजूरी

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच लंबित सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझ चुके हैं और वे वैवाहिक संबंध समाप्त करने पर सहमत हैं। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।

कपिल सिब्बल ने रखी उमर अब्दुल्ला की ओर से दलील

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उमर अब्दुल्ला की ओर से अदालत को बताया कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्वतंत्र जिंदगी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी विवाद सुलझ चुके हैं और अब तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है। साथ ही, अन्य लंबित मामलों को भी वापस लेने पर सहमति बन गई है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझने का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। कोर्ट ने कहा कि जब दोनों पक्ष सभी मुद्दों पर सहमत हैं, तो इन्हीं शर्तों के आधार पर मामले का निपटारा किया जाना उचित होगा।

लंबे समय से अलग रह रहे थे दोनों

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला लंबे समय से अलग रह रहे थे। उनका तलाक का मामला काफी समय से विभिन्न अदालतों में लंबित था। अंततः सभी विवादों के समाधान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी देकर इस लंबे कानूनी विवाद का अंत कर दिया।