पटना | 6 जुलाई 2026
बिहार सरकार ने राज्य में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुजफ्फरपुर, छपरा (सारण), भागलपुर और सीतामढ़ी में चिन्हित टाउनशिप क्षेत्रों के भीतर जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और नए निर्माण कार्यों पर 30 जून 2027 तक रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
नए निर्माण और भूमि विकास पर भी प्रतिबंध
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में केवल जमीन की खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि भूमि विकास, भवन निर्माण और किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य की अनुमति भी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) तथा बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली, 2014 के तहत जारी किया गया है।
राज्य में बनेंगी 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप
बिहार सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी इसी परियोजना का हिस्सा हैं।
इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2026 में पटना, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सोनपुर सहित अन्य शहरों में भी टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई थी। हालांकि बाद में जिन भूमि मालिकों को आर्थिक आवश्यकता थी, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवास बोर्ड को जमीन बेचने की अनुमति दी गई थी।
सरकार का कहना है कि इन टाउनशिप परियोजनाओं के पूरा होने से आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा और भविष्य की आबादी के लिए योजनाबद्ध शहर विकसित किए जा सकेंगे।




