पटना, 24 अक्टूबर 2026: बिहार में बाढ़ से फसलों को नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए एक राहत की खबर है। राज्य सरकार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के लिए नौ जिलों के चिह्नित प्रखंडों और पंचायतों के पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर बताई गई है। इस योजना के तहत सहायता राशि फसल के प्रकार और खेती के क्षेत्र की सिंचाई स्थिति के आधार पर तय की गई है। पात्र किसानों को असिंचित भूमि के लिए ₹8,500, सिंचित भूमि के लिए ₹17,000 और शाश्वत या बहुवर्षीय फसलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिल सकता है। किसान आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर क्षेत्र की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।
43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के किसानों को मिलेगा लाभ
बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य के 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों को योजना के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है। कृषि विभाग की ओर से पात्र किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और समयसीमा के भीतर आवेदन करते हैं।
किसानों को कितनी मिलेगी सहायता राशि ?
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता राशि खेती के प्रकार के अनुसार निर्धारित की गई है।
फसल या भूमि की श्रेणी —————- सहायता राशि
असिंचित क्षेत्र ___________________ ₹8,500 प्रति हेक्टेयर
सिंचित क्षेत्र ____________________ ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
शाश्वत व बहुवर्षीय फसलें ————— ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
योजना संबंधी उपलब्ध जानकारी के अनुसार पात्र किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक के लिए सहायता दी जा सकती है। न्यूनतम सहायता राशि असिंचित क्षेत्र के लिए ₹1,000, सिंचित क्षेत्र के लिए ₹2,000 और शाश्वत व बहुवर्षीय फसलों के लिए ₹2,500 बताई गई है।
बिहार के इन 9 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत इन जिलों के चिह्नित क्षेत्रों को शामिल किया गया है :
गोपालगंज, सारण, वैशाली,पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, पटना
इन जिलों के सभी किसानों को स्वतः योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सहायता उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो अधिसूचित पंचायतों में आते हैं और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
रैयत और गैर-रैयत किसान भी कर सकते हैं आवेदन
योजना की जानकारी के अनुसार, पात्र रैयत और गैर-रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान परिवार का विवरण और आधार सत्यापन जरूरी बताया गया है। किसानों को सलाह है कि वे आवेदन में सही जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज तैयार रखें।
कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए कहां करें आवेदन ?
बिहार के किसान कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन और योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- कृषि विभाग, बिहार : https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html
- DBT कृषि पोर्टल : https://dbtagriculture.bihar.gov.in
- टोल-फ्री हेल्पलाइन : 18001801551
किसान जरूरत पड़ने पर अपने जिले के कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
25 अक्टूबर से पहले जांच लें पात्रता
बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना आर्थिक राहत का माध्यम हो सकती है। लेकिन आवेदन की समयसीमा नजदीक होने के कारण किसानों को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका प्रखंड और पंचायत योजना में शामिल है या नहीं। अंतिम तारीख और आवेदन की स्थिति की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल से करने के बाद ही आवेदन करें।




