पटना | 13 जुलाई 2026
पटना के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के संचालक खान सर (फैजल खान) को कोचिंग विवाद से जुड़े चर्चित मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) प्रदान कर दी। इसके साथ ही मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स सहित कुल छह आरोपियों को भी जमानत मिल गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज था केस
जानकारी के अनुसार, खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
पहले सुरक्षित रख लिया गया था फैसला
इस मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली निर्धारित सुनवाई 10 जुलाई को होनी थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण फैसला टल गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी भी मांगी थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि पुलिस ने जांच पूरी कर केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को दर्ज किया है।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने बताया कि अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत देने के साथ-साथ उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों और अन्य आरोपियों को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्हें केस डायरी में शामिल किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 4 जून 2026 को कदमकुआं थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 418/2026 से जुड़ा है। खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई कथित फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब अदालत से मिली राहत के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।




