पटना | 14 जुलाई 2026
बिहार में राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया है। अब पात्र परिवार घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन योजना का लाभ उपलब्ध कराना है।
13 अगस्त तक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
मधुबनी जिले में राशन कार्ड बनाने का अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 13 अगस्त 2026 तक जिले में 60,994 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर लगातार निगरानी और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन पोर्टल फिर हुआ सक्रिय
अधिकारियों के अनुसार, कुछ समय से बंद पड़ा राशन कार्ड आवेदन पोर्टल मंगलवार शाम से दोबारा चालू कर दिया गया है। जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र परिवारों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रह जाए।
ऐसे करें घर बैठे आवेदन
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 'Apply for Online RC' विकल्प चुनना होगा। इसके बाद जन परिचय (Jan Parichay) पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। लॉगिन करने के बाद महिला मुखिया के नाम से आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करनी होगी। इसके बाद आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और परिवार की फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकता है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की भी सुविधा
यदि किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड से हट गया है या परिवार में नवजात शिशु अथवा विवाह के बाद नया सदस्य जुड़ा है, तो उसका नाम भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सभी सदस्यों का e-KYC पूरा होना अनिवार्य है। आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी करने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है.
जरूरी दस्तावेज रखें तैयार
आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, महिला मुखिया के नाम का बैंक पासबुक, संयुक्त पारिवारिक फोटो तथा आवश्यकता अनुसार जाति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। सभी दस्तावेज PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे।




