रांची | 15 जुलाई 2026
रांची की अदालत ने लापुंग थाना क्षेत्र में सास की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बहू फूलो देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 9 जून 2024 को लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में हुई एक सनसनीखेज घटना से जुड़ा है। घटना के बाद से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में थी।
घरेलू विवाद ने लिया खूनी रूप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 जून 2024 की दोपहर करीब तीन बजे घरेलू विवाद के दौरान बहू फूलो देवी और उसकी सास मानमईत देवी के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ईंट से अपनी सास के सिर पर कई वार कर दिए। इसके बाद उसने कथित तौर पर उन्हें जमीन पर पटककर गर्दन दबा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पति की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
मृतका के बेटे और आरोपी के पति ने घटना के बाद लापुंग थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जब वह दुकान से घर लौटा तो उसकी मां मृत अवस्था में पड़ी थीं, जबकि उसकी पत्नी मौके से फरार हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू हुई।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद फूलो देवी को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
अदालत का संदेश
अदालत के इस फैसले को घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों से जुड़े गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।




