मोतिहारी, 27 अक्टूबर 2026 : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में मंगलवार यानी 27 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक से जुड़े पांच ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें उनका आवास, गैस एजेंसी, गैस गोदाम और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। पटना में भी एक ठिकाने पर तलाशी की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। बिहार पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, रिंकू पाठक और उनकी पत्नी किरण देवी के खिलाफ ज्ञात आय के वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। इसी मामले में EOU की टीम ने विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करने के बाद कार्रवाई शुरू की।
रिंकू पाठक और उनकी पत्नी पर 3.56 करोड़ की अधिक संपत्ति का आरोप
बिहार पुलिस की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक और उनकी पत्नी किरण देवी के पास ज्ञात आय के वैध स्रोतों से 3,56,65,118 रुपये यानी 3.56 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं। यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 124.81 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इसी आधार पर मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26 दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि यह मामला जांच के अधीन है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
आवास, गैस एजेंसी और गोदाम पर पहुंची EOU की टीम
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केसरिया स्थित रिंकू पाठक के आवास के साथ उनकी गैस एजेंसी, गैस गोदाम और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी तलाशी ली। इस तरह कुल पांच ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें पटना स्थित एक ठिकाना भी शामिल बताया गया है। इस छापेमारी के दौरान सभी स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए प्रत्येक स्थल पर एक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी।
सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई
बताया जाता है कि EOU की टीम सबसे पहले चकिया थाना परिसर में एकत्र हुई। इसके बाद अधिकारी केसरिया के लिए रवाना हुए। बैशखवा पुल के पास कुछ समय तक अधिकारियों के वाहन खड़े रहे।इसके बाद सुबह करीब आठ बजे टीम केसरिया नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद के आवास पर पहुंची और तलाशी शुरू की। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हलचल बढ़ गई और मौके पर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26, दिनांक 26 अक्टूबर के तहत केस दर्ज किया गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) और 13(1)(बी) से संबंधित है। विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र मिलने के बाद 27 अक्टूबर को विशेष टास्क फोर्स के सहयोग से तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों ने किया।
बरामदगी को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार
EOU की छापेमारी के बाद अब तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, नकदी या अन्य संपत्तियों से संबंधित जानकारी का इंतजार है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हालांकि कार्रवाई में किसी सामान की बरामदगी के बारे में विस्तृत आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है। रिंकू पाठक वर्तमान मुख्य पार्षद के पति भी बताए जाते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है और मामले से जुड़े तथ्यों का इंतजार है।




