कोलकाता | 20 जुलाई 2026
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा हैं, जिनका इस्तेमाल फिलहाल संगठनात्मक गतिविधियों या चुनावी खर्च के लिए नहीं किया जा सकेगा।
ईडी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक नहीं
बताया गया कि ईडी ने राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। आरोप है कि पार्टी से जुड़े खातों के जरिए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और भारी रकम की हेराफेरी की गई। इसी जांच के तहत तीन बैंक खातों को फ्रीज किया गया था।
13 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने फिलहाल टीएमसी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
160 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पर जांच
ईडी के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के खातों से 'केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को करीब 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि बाद में इस राशि का बड़ा हिस्सा दूसरी कंपनी के खातों में भेजा गया, जिसे एजेंसी संदिग्ध मान रही है।
विमान और हेलीकॉप्टर खरीद का आरोप
जांच एजेंसी का दावा है कि ट्रांसफर की गई राशि में से करीब 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक Embraer Legacy 600 विमान और AgustaWestland 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। ईडी पूरे वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है।
फिलहाल अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की जांच जारी रहेगी और अगली सुनवाई में जांच की प्रगति के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।




