रांची, 11 सितंबर 2026 : झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पात्र लाभुकों की पहचान और PDS व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड भी सस्पेंड हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर कार्ड को दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है।
छह महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय
राज्य में Smart PDS व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके तहत लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डों की जांच की जा रही है। व्यवस्था के अनुसार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड को निष्क्रिय किए जाने का प्रावधान है। इसलिए जिन लाभुकों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, उन्हें अपने कार्ड की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।
डुप्लीकेट राशन कार्ड और नामों की भी जांच
सरकार के सत्यापन अभियान में Duplicate Beneficiary और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज लाभुकों की पहचान भी की जा रही है। इसके लिए आधार आधारित मिलान किया जा रहा है। जिन मामलों में किसी लाभुक का रिकॉर्ड संदिग्ध या डुप्लीकेट पाया जाता है, उन्हें e-KYC और Verification पूरा करने का अवसर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अपात्र लाभुकों को मिलने वाले सरकारी राशन पर रोक लगाना और वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाना है।
राशन कार्ड सस्पेंड हो गया तो क्या करें ?
अगर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले नजदीकी राशन दुकान यानी उचित मूल्य की दुकान पर संपर्क करें। लाभुक को अपना e-KYC और जरूरी सत्यापन पूरा कराना होगा। साथ ही राशन कार्ड में दर्ज नाम, आधार और अन्य जानकारियों को भी जांच लेना चाहिए। अगर किसी जानकारी में गलती है, तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के जरिए उसे ठीक कराने और सत्यापन कराने की जरूरत होगी।
तीन महीने के अंदर पूरी करनी होगी प्रक्रिया
निष्क्रिय राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए निर्धारित समय के भीतर e-KYC और Verification पूरा करना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लिए करीब तीन महीने की अवधि दी जा रही है। अगर तय अवधि में जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित राशन कार्ड के स्थायी रूप से रद्द होने का खतरा है। इसलिए नियमित रूप से सरकारी राशन लेने वाले परिवारों को अपने कार्ड की स्थिति की जांच करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
झारखंड में 60 लाख से ज्यादा राशन कार्ड
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक झारखंड में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं। इनसे लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 51.40 लाख PHH राशन कार्ड और लगभग 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। ऐसे में राशन कार्डों के सत्यापन और Smart PDS व्यवस्था का असर राज्य के बड़ी संख्या में लाभुकों पर पड़ सकता है।
राशन कार्डधारी अभी क्या करें?
- अपने राशन कार्ड का Status जांचें।
- नजदीकी राशन दुकान पर कार्ड की स्थिति की जानकारी लें।
- e-KYC Pending है तो उसे पूरा कराएं।
- लंबे समय से राशन नहीं लिया है तो डीलर से जानकारी लें।
- नाम या आधार में गलती होने पर उसे ठीक कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
- कार्ड सस्पेंड है तो तय समय में Reactivation Process पूरी करें।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
राशन कार्ड या PDS से जुड़ी समस्या होने पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है।
हेल्पलाइन : 1800-212-5512 / 1967
उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है।




