पटना, 16 सितंबर 2026 : बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। EBC के लिए आरक्षण का अंतिम प्रतिशत अभी तय नहीं हुआ है। इसके लिए पंचायतवार आंकड़ों और तय मानकों के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पंचायती राज विभाग की विशेषज्ञ टीम EBC आरक्षण से जुड़े मानक तैयार कर रही है। इन मानकों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने रखा जाएगा। आयोग उपलब्ध आंकड़ों और प्रतिनिधित्व की स्थिति का अध्ययन करने के बाद सरकार को अपनी अनुशंसा देगा।
EBC को कितना मिलेगा आरक्षण ?
अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हर पंचायत में EBC को एक समान प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार SC, ST और Backward Classes के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। वहीं Backward Classes के लिए आरक्षण कुल सीटों के 20 प्रतिशत तक हो सकता है। इसलिए EBC का वास्तविक हिस्सा संबंधित क्षेत्र में SC-ST के आरक्षण और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होगा। पंचायतवार स्थिति अलग होने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में आरक्षण का स्वरूप भी अलग हो सकता है।
पंचायतवार आंकड़ों पर होगा फोकस
EBC आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में सिर्फ राज्य स्तर के आंकड़ों के बजाय स्थानीय स्तर की स्थिति को भी देखा जाएगा। आयोग के सामने मुख्य रूप से इन पहलुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा—
- संबंधित पंचायत में EBC की आबादी कितनी है?
- EBC समुदाय का सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व कैसा है?
- विभिन्न स्थानीय निकायों में EBC का प्रतिनिधित्व कितना रहा है?
- आरक्षण का लाभ अलग-अलग EBC समूहों तक किस स्तर तक पहुंचा है?
- संबंधित क्षेत्र में पहले से लागू आरक्षण की स्थिति क्या रही है?
2026 में बदलेगा आरक्षण का चक्र
बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का नया चक्र लागू किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया है कि लगातार दो पंचायत चुनावों के बाद आरक्षण चक्र में बदलाव किया जाता है। इसलिए पिछली बार आरक्षित रही सीटों की श्रेणी इस बार बदल सकती है। हालांकि अंतिम आरक्षण सूची और पदवार स्थिति संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मुखिया पद के आरक्षण पर भी नियम साफ
मुखिया पद के आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अगस्त 2026 में स्पष्ट किया था कि आरक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15(5) के तहत निर्धारित होगा। इससे पंचायत चुनाव में मुखिया समेत विभिन्न पदों के आरक्षण रोस्टर को लेकर चल रही प्रक्रिया में संबंधित कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण हो गए हैं।
अब आगे क्या होगा ?
अब पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे मानकों को संबंधित आयोग के समक्ष रखा जाएगा। आयोग पंचायतवार आंकड़ों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा सरकार को देगा। इसके बाद आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अंतिम रोस्टर तैयार किया जाएगा। यानी फिलहाल EBC आरक्षण का अंतिम प्रतिशत घोषित नहीं हुआ है। पंचायतवार आंकड़े, लागू कानूनी प्रावधान और आरक्षण की कुल सीमा के आधार पर अंतिम तस्वीर सामने आएगी।
पंचायत चुनाव 2026: अभी क्या-क्या स्पष्ट है ?
- 2026 में पंचायत चुनाव के लिए नया आरक्षण चक्र लागू होगा।
- SC, ST और Backward Classes का कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रहेगा।
- Backward Classes के लिए कानून में 20% तक आरक्षण का प्रावधान है।
- EBC का अंतिम पंचायतवार प्रतिशत अभी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।
- अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही यह पता चलेगा कि कौन-सी सीट किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगी।




