रांची, 18 सितंबर। राजधानी रांची में बस्ती खाली कराने को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों और बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के मुताबिक, अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई पर राहत मिली है। संबंधित जमीन को HEC की बताया जा रहा है और जमीन खाली कराने की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।